देवरिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि ‘‘उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड’’ जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देवरिया द्वारा तीन रोजगारपरक योजनाएं संचालित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण की सीमा 20 लाख एवं उत्पादन क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए अधिकतम ऋण सीमा 50 लाख तक किया गया है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। तथा शहरी क्षेत्र के लिये सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोशित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का भी प्राविधान है। यह योजना पूर्णतः आनलाइन है, जिसका वेबसाइडः-www.kviconline.gov.in पर जाकर एजेन्सी KVIB चयन कर उद्यमी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पूर्ण कर आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र एवं उत्पादन क्षेत्र में अधिकतम ऋण की सीमा 10 लाख है इस योजना में पूंजीगत मद मे ही सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग मे अनु0जाति, अनु0जन0जाति0, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्तियो को पूंजीगत मद मे वितपोषित धनराशि पर समस्त ब्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा मे शासन से अनुमन्य है। इस योजना में लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। यह योजना पूर्णतः आनलाइन है, जिसका वेबसाइड www.upkvib.gov.in , https://cmegp.data-center.co.in/ हैं जिसमें उद्यमी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जनसंख्या निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोट पूर्ण कर आनलाईन आवेदन मोबाईल या लैपटॉप से कर सकते है। मुख्यमंत्री माटीकला योजना में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियाँ की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंको के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वंय अंशदान 5 प्रतिशत तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार पूंजीगत मद की धनराशि पर स्वयं का अंशदान घटाने के बाद 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 5.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है। कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ जमा कर सकते है,उक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु, जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया एवं मोबाईल नं0-05568-220333, 9935526811, 9451886712 एवं 8565819733 नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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