न्यायालय में लंबित वादों का निस्तारण होगा राष्ट्रीय लोक अदालत में

मऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के तत्वावधान में दिनाक 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक दीवानी न्यायालय मऊ के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश,मऊ के निर्देशन में सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विषय वस्तुओं से सम्बन्धित प्रकरणों के साथ-साथ आवश्यकता अनुरुप सभी आपसी सुलह योग्य अपराधिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, पारिवारिक / वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, मेड़बन्दी, एवं दाखिल खारिज, पंजीयन / स्टाम्प वाद चकबन्दी वाद, धारा 446 दं०प्र०सं० सम्बन्धित मामले, पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले, उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, स्थानीय विधियों के अंतर्गत शमनीय वाद, भूमि आध्याप्ति वाद, बैंक वसूली सम्बन्धी वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बाट तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालन, उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैंम्बलिंग एक्ट, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान, अंतिम आख्या मोबाईल एवं केबल नेटवर्क संबंधित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, आर०टी०ओ० चालान, अन्य वादों, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।