जनपद प्रयागराज के किसानों को मिलेंगे 248 सोलर पम्प

प्रयागराज।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि की सिंचाई लिये सोलर पम्प के लक्ष्य जारी कर दिये हैं और शीघ्र ही  upagriculture.com के पोर्टल पर टोकन निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित होते ही राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित होगा और विज्ञापन में दिये गये विवरण के अनुसार  upagriculture.com पर पंजीकृत कृषक ही टोकन निकाल सकेंगे, और टोकन में दी गयी धनराशि जमा कर सकेंगे।जनपद प्रयागराज में 02 एच0पी0 डी0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-15 किसानों को,  02 एच0पी0 ए0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-15 किसानों को, 03 एच0पी0 डी0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-65 किसानों को, 03 एच0पी0 ए0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-60 किसानों को, 05 एच0पी0 ए0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-80 किसानों को, 7.5 एच0पी0 ए0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-10 किसानों को, 10 एच0पी0 ए0सी0 श्रेणी के सबमर्सिबल पम्प मोटर के साथ सोलर पम्प-03  कुल 248 किसानों को सोलर पम्प प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर वितरित होंगे। टोकन निकालने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि 02 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प मोटर 50 फिट तक की गहराई पर,  03 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प मोटर 150 फिट तक की गहराई पर, 05 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प मोटर 200 फिट तक की गहराई पर, 7.5 एवं 10 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प मोटर 300 फिट तक की गहराई पर भूमिगत जल उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में सोलर पम्प काम नहीं करेगा। क्षमता का विकल्प किसान को स्वयं चुनना पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 02 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प के लिये 04 इंच, 03 से 05 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प के लिये 06 इंच और 7.5 एवं 10 एच0पी0 एच0पी0 सबमर्सिबल पम्प की क्षमता के सोलर पम्प के लिये 08 इंच का टोकन के दिनांक से पहले की क्रियाशील बोरिंग उपलब्ध होनी चाहिए। सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत अनुदान देय होगा जिसके लिये कृषक अंश ही जमा करना पड़ेगा। कृषक अंश की धनराशि टोकन निर्गत होने के दिनांक से 07 दिन के अन्दर इंण्डियन बैंक कृषि निदेशालय लखनऊ शाखा के खाता संख्या-7137069445, आई0एफ0एस0सी0 कोड – IDIB000I530 में नोडल अधिकारी (पी0एम-कुसुम) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (प्रसार) के खाते में 07 दिन के अन्दर जमा करना होगा। अपने जनपद के इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में कृषक अंश की धनराशि टोकन निर्गत होने के दिनांक से 07 दिन के अन्दर धनराशि न जमा करने पर उसका चयन ही स्वतः निरस्त हो जायेगा। प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को अवसर मिलेगा। टोकन व धनराशि का विवरण राज्य स्तर से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में उपलब्ध होगा। ध्यान रहे कि सोलर पम्प के टोकन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर निर्गत होंगे।