देवरिया।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान – मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राज्य सूचना आयुक्त प्रतिमाह रुपए2,25,000( दो लाख 25 हजार रुपए)( नियत) वेतन प्राप्त करेगा।राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप -1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय दरबारी लाल शर्मा भवन, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ-226001( विधान भवन गेट नंबर- 6 के सामने) 20 जुलाई 2022 तक पंजीकृत डाक से भिजवाए अथवा कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक दस्ती पहुंचा कर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। 20 जुलाई को साय 5:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र समुचित माध्यम से 20 जुलाई को सांय 5:00 बजे तक भिजवाए। उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप -2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ संकलन कर रहे हैं, वह सत्य है। आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा रुपए 2000( रुपए दो हजार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में देय होगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तत्पश्चात राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय-4 गीत की धारा-15(3) के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा की जाएगी। यहां विज्ञप्ति वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov. in तथा विभागीय वेबसाइट http://adminrefrom.upsdc.gov.in के अंतर्गत देखी जा सकती है।
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