कौशाम्बी। शासन द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रहीं हैं। यह योजना प्रत्येक वर्ग जाति और धर्म के लोगों के लिए संचालित है। यह जानकारी जिला विकास अधिकारी विजय कुमार ने देते हुए बताया कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप प्रस्तावित परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में अनुजाति/जनजाति के लाभार्थी न्यूनतम 23 प्रतिशत तथा दिव्यांग लाभार्थियों हेतु 5 प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेन्टल) अर्थात अनुजाति/जनजाति मे 5 प्रतिशत एवं सामान्य में 5 प्रतिशत लाभार्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो, कोई भी उद्यमशील व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में रूचि रखता हो लाभार्थी 01 जून 2022 से 20 जून 2022 तक अपना आवेदन अपने विकास खण्ड कार्यालय मे ऑनलाईन/रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। योजना हेतु उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 02 लाख रूपये से अधिक न हो। योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु 02 लाख रुपए तथा सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 05 लाख रुपए तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि अधिक जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालस से किसी भी कार्य दिवस में सूचना प्राप्त कर सकतें हैं।
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