आरबीआई का फरमान, बिना कार्ड के पैसा निकलने की सुविधा सभी बैंक जल्द दे

नई दिल्ली। देश के अंदर बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है। ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने की इसी कड़ी में अब सभी बैंकों के एटीएम से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के बिना ही पैसे निकालने की सुविधा शुरू होगी। अब वहां दिन दूर नहीं जब एटीएम से पैसे निकालने के लिए साथ में कार्ड रखने की जरूरत ही खत्म होगी। साथ ही क्लोनिंग के जरिए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा। हालांकि, अभी कुछ बैंक कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ अपने बैंक के एटीएम से ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर यह सुविधा नहीं मिलती है। साथ ही सभी बैंकों के एटीएम में यह सुविधा नहीं है, मगर अब ऐसा जल्दी हो होगा। रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2022 को सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों से यह सुविधा जल्द शुरू करने को कहा है। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा है कि सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स अपने एटीएम पर इंट्रॉपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) की सुविधा उपलब्ध कराएं। साथ ही, एनपीसीआई को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ यूनिफाइनड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के इंटीग्रेशन की सलाह दी है। बिना कार्ड नगद निकासी की प्रक्रिया में यूपीआई का इस्तेमाल ग्राहकों की पहचान प्रमाणित (कस्टमर ऑथराइजेशन) करने के लिए किया जाएगा जबकि सेटलमेंट नेशनल फाइनेंशियल स्वीच/एटीएम नेटवर्क के द्वारा होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन पर अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले से निर्धारित इंटरचेंज फीस और कस्टमर फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही कार्डलेस ट्रांजेक्शन में पैसे निकालने की सीमा नियमित एटीएम विड्रॉल की तरह ही होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी कार्ड से जितना नगद निकालने की सीमा है, कार्डलेस ट्रांजेक्शन में भी वहीं सीमा रहेगी। ट्रांजेक्शन फेल होने पर मुआवजे का नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। अभी ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से मुफ्त में 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि दूसरे बैंकों के एटीएम से मेट्रो शहरों में मुफ्त में 3 ट्रांजैक्शन और गैर-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुफ्त सीमा के बाद ट्रांजेक्शन करने पर बैंक 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन फीस वसूलते हैं। कार्डलेस ट्रांजैक्शन में भी यही नियम लागू रहेगा।