बांदा। विवेचक और अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना किया है। मामला बबेरू थाना क्षेत्र का है, जिसकी विवेचना कर रहे प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पांडेय ने आरोपी बीरबल केवट पुत्र धर्मराज उर्फ बाबू केवट निवासी केवटरा मजरा बदौली थाना बबेरु के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजक कमल सिंह गौतम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना किया।
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