“मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम०वाई०एस०वाई०)” के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु 20 अप्रैल तक करें आवेदन

देवरिया। उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने जनपद के इच्छुक युवक / युवतियों / भावी उद्यमियों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम०वाई०एस०वाई०) के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण / सेवा) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर  20 अप्रैल तक आन लाईन किया जा सकता है। आन लाईन आवेदन पत्र करने हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को 25 प्रतिशत अधिकतम रुपए 6.25 लाख तथा 25.00 से 50.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाई हेतु धनराशि 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा 50.00 से 150.00 लाख तक की कुल परियोजना की लागत इकाईयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना सेवा क्षेत्र की रू० 10.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा तक की अनुदान / मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कोविड-19 में निर्धारित मानको के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते है।