प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी ऋण हेतु 20 अप्रैल तक पोर्टल के माध्यम से कर सकते है आवेदन

देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। योजना के अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में अधिकतम रू० 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू० 10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान हैं । योजनान्तर्गत पात्रता हेतु उद्यमी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा शैक्षिक योग्यता आठवीं पास व अधिक हो। सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला / अ०सं० / पि0वर्ग / विकलांग / भूतपूर्व सैनिक प्रोजेक्ट कास्ट का 5 प्रतिशत अशदान निजी स्रोतों से लगाना होगा। शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र मे 25 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति / महिला/अ0सं0/पि0 वर्ग/विकलांग / भूतपूर्व सैनिकों को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत का उपादान अनुमन्य है। आवेदन पत्र www.kviconline.gov.in/pmegpe-portal पर दिनांक 20 अप्रैल तक आन लाईन किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कोविड–19 में निर्धारित मानको के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते है।