देवरिया । जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने आगामी उ०प्र० विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन- 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया है कि जनपद स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व आबकारी फुटकर तथा थोक बिक्री अनुज्ञापन निर्धारित मतदान दिवस 09 अप्रैल के 48 घण्टे पूर्व की अवधि से अर्थात् 07 अप्रैल के अपराह्न 6 बजे से 09 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 12 अप्रैल के दृष्टिगत 12 अप्रैल के प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक बन्द रखी जायेगी।
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