राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली हेतु आवेदक का आधार आवेदन व बैंक खाते से लिंक किया जाना अनिवार्य

देवरिया । जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली लागू की जा रही है, जिस हेतु आवेदक का आधार उनके आवेदन एवं बैंक खाते से लिंक किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु आवेदक स्वयं अथवा नजदीकी जन सुविधा केंद्रों (CSC) / साइबर कैफे द्वारा अपना आधार आवेदन से ऑथेन्टिकेट करवा सकते है। आधार संख्या आवेदन से ऑथेन्टिकेट किये जाने हेतु लिंक https://sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है।  जनपद में 81327 वृद्धावस्था पेंशनरों के सापेक्ष अभी तक मात्र 2934 लाभार्थियों ने ही अपना आधार प्रमाणीकरण कराया है। जो लाभार्थी अपना आधार प्रमाणीकरण वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन से एवं अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करायेंगे, उनकी वृद्धावस्था पेंशन अगले माह से अवरूद्ध हो जायेगी।