निरूद्ध कैदियों की रिहाई हेतु अण्डर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की गयी बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश

देवरिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के अध्यक्षता में निरूद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया में अण्डर ट्रॉयल रिव्यू कमेटी की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं।उससे संबंधित बंदियों के मामलों की सूची प्रभारी अधीक्षक जिला कारागार देवरिया राजकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गयी किन्तु उनके अन्य गंभीर मामलें न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश श्री  जयप्रकाश यादव  द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों की स्वच्छता पर संतोष जतायी गयी तथा निरंतर स्वच्छता बनाये रखने पर निर्देशित भी किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्य कान्त धर दूबे द्वारा बंदियों हेतु मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार देने पर बल दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के  प्रभारी सचिव / सिविल जज सी.डी  न्यायाधीश  शिवेंद्र  कुमार  मिश्र ने निर्देशित किया गया कि जिला करागार में निरूद्ध ऐसे बंदी जिनके मुकदमें की पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता नहीं हैं, अधिवक्ता हेतु वे अपने प्रार्थना पत्र जिला कारागार देवरिया के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में प्रेषित करें जिससे उन्हें तत्काल अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें। इस दौरान न्यायाधीश द्वारा लक्ष्मण पुत्र धर्मदेव, गया चौहान पुत्र हंसनाथ, हरिकेष तथा भीम साहनी की समस्याओं को सुना गया तथा कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक के उपरांत जिला कारागार का निरीक्षण भी किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप मिली।