उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमएलसी निर्वाचन के लिए मतपत्र पर मत दर्ज करने के बावत आयोग के निर्गत निर्देशों से कराया अवगत

 देवरिया । उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक रिटर्निंग आफिसर ने देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के संबंध में मतपत्र पर मत दर्ज करने के बावत आयोग के निर्देश निर्गत किए है।  मतदान करने के लिए केवल बैंगनी स्केच पेन, जो मतपत्र के साथ दिया गया है, उसका ही उपयोग करें। किसी भी अन्य कलम, पेंन्सिल, या बाल प्वांइट पेन या कोई अन्य चिन्ह लगाने वाले उपकरण का प्रयोग न करें क्योंकि इससे मतपत्र अमान्य हो जायेगा। उम्मीदवार जिसे पहली पसंद के रूप में चुना है, उसके नाम के सामने वरीयता के खानें में अंक ‘1’ या रोमन में 1 अंकित करें। इस अंक ‘1’ को केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जायेगा।  यदि उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो भी केवल एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने ‘1’ अंकित किया जाए। अधिमान उतने ही हो सकते हैं, जितने निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी है। अपने अधिमान के क्रम में 1 से 6 अधिमानो को चिन्हित कर सकते है।  किसी भी उम्मीदवार के नाम के सामने केवल एक ही अंक डालें एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के सामने पुनः वही अंक नहीं अंकित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार के नाम के सामने अंक केवल 1, 2, 3 आदि के रूप में ही अंकित किये जायेंगे। एक दो तीन, आदि शब्दों के रूप में नहीं अंकित किये जायेंगें। वरीयता को भारतीय अंको के अन्तराष्ट्रीय रूप जैसे 1,2,3, आदि में चिन्हित किया जा सकता है, या रोमन फार्म मे आदि में या किसी भी भारतीय भाषा जिसे संविधान की आठवी अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, किया जा सकता है। मतपत्र पर हस्ताक्षर लघु हस्ताक्षर या कोई शब्द अंकित न करें। अंगूठे का निशान भी न डालें। मत देने के लिये टिकमार्क या कास निशान का प्रयोग अपनी प्राथमिकतायें इंगित करने के लिये न करें। ऐसा मतपत्र खारिज कर दिया जायेगा। मतपत्र वैध हो, इस हेतु कम से कम किसी भी एक उम्मीदवार के नाम के सम्मुख, खाने में अंक ‘1’ या रोमन लिखना चाहिए। अन्य वरीयतायें अनिवार्य नहीं है, मात्र वैकल्पिक हैं। यदि आप चाहें तो इसी प्रकार दूसरे नम्बर के पसंदीदा उम्मीदवार को ‘2’ या रोमन में दो, तीसरे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को ‘3’ या रोमन में तीन,  चौथे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 4 या रोमन में चार तथा पाचवे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 5 या रोमन में पांच या छठवें नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार को 6 या रोमन में छः लिखकर वोट दे सकते हैं। मतपत्र में किसी उम्मीदवार का कोई चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा, केवल उम्मीदवार का नाम, उसके दल का नाम व अभ्यर्थी का फोटो लगा होगा। इस निर्वाचन में मत देने के लिए मुहर का प्रयोग नहीं होगा। आयोग के उक्त निर्देश के अनुरूप ही मतदान करें, अन्यथा आपका मत अमान्य हो जायेगा।