जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 13 अप्रैल तक धारा-144 लागू

कौशाम्बी | जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने कहां की शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से जिला अत्यन्त संवेदनशील है वर्तमान समय में कोविड-19 के नये वेरियन्ट (ओमिक्रोन) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन कराते हुए 24 मार्च 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक आयोजित होने वाली वर्ष-2022 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आदि परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन एवं सुचितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है ऐसी स्थिति में जनपद के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था, जनसुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से द0प्र0सं0 1973 की धारा-144 के अधीन कार्यवाही करने के लियें पर्याप्त एवं समुचित विधिक आधार विद्यमान है तथा विधि व्यवस्था एवं परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा को कायम करने के लिए जनहित में उक्त परिस्थितियों का तत्काल विधिक निवारण वांछनीय एवं अपरिहार्य हो गया है। यह आदेश जनहित में तत्काल पारित किया जाना आवश्यक है और समय की कमी के कारण सभी पक्षों को सुना जाना अथवा सभी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत तामीला सम्भव नहीं है। यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बल्बा आदि के नियंत्रण निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम करने तथा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के नये वेरियन्ट (ओमिक्रोन) संक्रमण के फैलने से रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से निषेधाज्ञा जारी किया है ।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर जनपद के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों का समूह जिनके क्रिया-कलापों से लोक/शान्ति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रभावित हो, एकत्रित नहीं होंगे परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात या विवाह आदि समारोह पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी, डण्डा, बॉस बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स) धारदार हथियार या कुंद वस्तुएं, जिन्हें फेंककर प्रहार किया जा सकता है, को लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, पी0आर0डी0 एवं होमगार्डस तथा सरकारी कर्मचारियों, रोगियों, अपंग व्यक्तियों पर जो सहारें के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं, लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जन समुदाय को एकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिए बाध्य करेगा और न स्वयं बन्द कराने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित करायेगा और न ही उसका वितरण करायेगा या करेगा।