देवरिया । जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1997 से 2008 के मध्य संचालित टर्म लोन, मार्जिन मनी शैक्षिक ऋण व अन्य ऋण योजना से विभिन्न लाभार्थी अच्छादित रहे थे। ऐसे सभी लाभार्थी जिनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लिए गये ऋण की बकाया धनराशि एवं ब्याज अभी तक जमा नहीं किया गया है अपने ऋण की बकाया धनराशि एवं ब्याज अविलम्ब 15 दिवस के अन्दर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कमरा न० 135 विकास भवन, देवरिया में जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनके विरुद्ध आर०सी० जारी कर दी जायेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी ऋण लाभार्थी की होगी।
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