देवरिया।जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि वर्ष 2022-23 की गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2015 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए किसान का बैंक खाता सक्रिय होना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष गेहूं क्रय की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग की पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। किसान पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं और एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।जिलाधिकारी ने बताया कि कृषक को खाता संख्या पंजीयन में अपने कुल रकबे एवं बोये गए गेहूं तथा अन्य फसलों के रकबे को अंकित करना होगा । संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही-सही घोषणा पंजीयन के दौरान करनी होगी। बिक्री के समय क्रय केंद्रों पर कृषक के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड करना अनिवार्य है। कृषक गेहूं विक्रय के उपरांत केंद्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें।जिन कृषकों ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा लिया है, उन्हें गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु, उन्हें पंजीकरण को संशोधित करके पुनः लॉक करना होगा।टॉल फ्री नंबर पर कर सकते हैं संपर्क जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि कृषक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी तथा ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।