मेहुल चोकसी को जमानत देने से डोमिनिका हाईकोर्ट का इनकार, अभी जेल में ही गुजरेंगे दिन-रात

रोसेउ। पीएनबी स्कैम के मुख्य आरोपी और डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी को डोमिनिकन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को अभी कई दिन डोमिनिका की जेल में गुजारने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, डोमिनिकन हाईकोर्ट ने कहा कि मेहुल को जमानत दी गई तो वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। जिसके बाद उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पहले की सुनवाई में डोमिनिका की लोवर कोर्ट ने मेहुल की जमानत याचिका 11 जून तक के लिए खारिज कर दी थी। फैसले को मेहुल के वकीलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बहस के बाद कोर्ट ने मेहुल को जमानत देने से मना कर दिया।डोमिनिका की सरकार ने 25 मई को मेहुल चोकसी को अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया था। डोमिनिका के मिनिस्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स ने पुलिस प्रमुख को यह आदेश जारी करते हुए कहा था कि चोकसी को देश से बाहर करने के लिए देश के कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएं। चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पर कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है। दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ समय पहले पंजाब नैशनल बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी की 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्‍त की थी। इसके अलावा उसके भांजे और अपराध में साझीदार, नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने मोदी को किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैमुअल गूजी ने साफ कहा कि नीरव को दोषी ठहराने लायक जरूरी सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने ये भी माना कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की साजिश रची।