जिलाधिकारी के निर्देश पर गलत बिल जारी करने वाले मीटर रीडर के खिलाफ आईपीसी की धारा 218 के तहत दर्ज हुआ एफआईआर

देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने  बिजली बिल में त्रुटि से संबंधित मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए गलत फीडिंग करने वाले मीटर रीडर महेन्द्र गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में आज उप खण्ड अधिकारी वि0वि0 उपखण्ड 02, विजय जायसवाल द्वारा मीटर रीडर के खिलाफ थाना कोतवाली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया। ज्ञातव्य है कि राम नगीना पुत्र जंगली प्रसाद निवासी मलकौली, कटरारी देवरिया ने मीटर रीडर द्वारा गलत फीडिंग की वजह से अधिक बिल आने की शिकायत की थी। शिकायती पत्र के साथ प्रार्थी ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कनेक्शन संख्या 751729939941, लोड 1 किलोवाट को दिनांक 06/03/2021 जारी बिल के अनुसार 17 करोड़ 76 लाख तिरानबे हजार नौ सौ पचीस रुपये का बिल बना दिया गया था। मीटर रीडर द्वारा गलत बिल  बनाए जाने के क्रम में उक्त कार्यवाही किया गया है।