देवरिया।जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने वर्ष 2021 के दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के बने बनाये छोटे पटाखा की बिक्री हेतु अस्थायी एवं अंशकालिक अनुमति 02 नवंबर से 04 नवंबर 2021 तक के लिए पूर्व की भांति निर्गत किये जाने हेतु संबंधित तहसील क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। इसके लिए जो व्यक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, उसकी जांच अग्निशमन अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस थाने से कराया जाना आवश्यक होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष, अग्निशमन अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इस बात को सुनिश्चित करेगें कि बिना अनुमति पत्र के कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी के बने बनाये पटाखों आदि का बिक्रय न करने पायें, आतिशबाजी की समस्त दुकान सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने क्षेत्र के प्रांगण में ही खोली जाय तथा अग्निशमन अधिकारी वहां पर सुरक्षा के सभी इन्तजाम सुचारु रूप से कर लें।
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