समय से पूर्व रिहाई के पात्र बन्दी नहीं

जौनपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववाधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान कराने हेतु सचिव श्रीमती शिवानी रावत की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार, का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण में डिप्टी जेलर द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1184 बन्दी है जिसमे 1124 पुरूष तथा 60 महिला बन्दी है, जेल अस्पताल में 26 बन्दी हैं, कोई भी गम्भीर रूप से बीमार नहीं है। वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में बताया गया कि 1015 बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। किशोर बैरक में 52 बन्दी है इन सभी बन्दियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सजा पाये बन्दियों को समय से पूर्व रिहाई की जानकारी दी गयी, डिप्टी जेलर द्वारा बताया गया शासन द्वारा नियम संशोधित हो जाने के कारण समय पूर्व रिहाई के पात्र बन्दी नहीं हैं। सचिव द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बताया गया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के कारण की सूचना देना तथा जमानतीय प्रकृति के आरोप में पुलिस द्वारा तत्काल जामानत का प्रावधान व गैर-जमानतीय प्रकृति के आरोप में 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा गिरफ्तारी या निरूद्ध करने की सूचना आपके परिवारजन या निकटतम मित्र को लिखित में देना आवश्यक है।सचिव द्वारा बन्दियों हेतु योगा सत्र के आयोजन तथा डेंगू जैसे रोग से बचाव हेतु बैरक व परिसर में फागिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।