आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मानक के अनुरूप ही व्यवसाय कार्य किये जाये-जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की विक्री हेतु स्थाई एवं अस्थाई सेड में दुकानों हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुये कहा है कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाये। आतिशबाजी का अस्थाई दुकान, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नही होगी। सुरक्षा दूरी के अन्दर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नही होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो एसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार की तार लटके नही होगें। इन बत्तियों के लिये स्विच दीवार पर लगाने होगें एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबन्धित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बन्द हो जाये। उन्होने कहा है कि आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा निर्धारित क्षमता एवं मानक के अनुरूप ही व्यवसाय कार्य किये जाये। अवैध भण्डारण अथवा मानक के अनुरूप न पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।