बांदा। थाना प्रभारी मटौंध अरविंद सिंह गौड़ ने बताया कि एक किन्नर के साथ उसकी चैपहिया गाड़ी चलाने वाला युवक ने ढाई वर्ष पूर्व कुकृत्य की घटना को अंजाम दिया था। किन्नर ने न्यायालय के माध्यम से धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने रपट दर्ज करने के निर्देश दिए। एसओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रपट दर्ज कर ली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना ढाई वर्ष पुरानी है। कहा कि किन्नर और आरोपी दोनो साथ रहते थे। किन्नर का चैपहिया वाहन आरोपी चलाता था। इसी दौरान यह घटना हुई। एसओ ने कहा कि विवेचना की जा रही है।
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