सीबीआई आरोपियों की रिमांड बढ़वाने के लिए दे सकती है अर्जी

प्रयागराज।साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरोपियों के खिलाफ रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय में अर्जी दे सकती है।सूत्रों ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महंत नरेन्द्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उसके पुत्र संदीप को भी आरोपी बताया है। सीबीआई ने तीनों के लिए सात दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आनंद गिरि को सीबीआई हरिद्वार उसके आश्रम भी ले गयी थी वहां से उसे लैपटाप आदि सामान को अपने कब्जे में ले लिया है।उन्होने बताया कि रिमांड अवधि के सात दिन तक यदि सीडी बरामद नहीं होती है तब महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्?ध मौत मामले में सीबीआई आरोपित आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अदालत में अर्जी देकर और कुछ दिनो के लिए रिमाण्ड की मांग कर सकती है।गौरतलब है कि सीबीआई ने अदालत में अर्जी देकर १० दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन स्वीकृति सात दिन की ही मिली थी। पांच दिन बीत गए हैं। अभी सीबीआई के हाथ वह सीडी हाथ नहीं लगी है। सीबीआई आरोपितों से लगातार मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन आनंद गिरि किसी महिला के साथ सीडी बनाने से इन्कार कर रहा है। सुसाइड नोट में इसका जिक्र होने के कारण सबसे अहम सुबूत यही है, जिसे लेकर सीबीआइ कोई ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहती है।मुख्य न्यायिक अधिकारी (सीजेएम) हरेन्द्र नाथ की अदालत ने सोमवार को नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद तीनों आरोपियों की सात दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने सीबीआई रिमांड कस्टडी पिछले मंगलवार सुबह नौ बजे से चार अक्टूबर शाम पांच बजे तक मंजूर किया है। सीबीआई टीम सुबह नौ बजकर दस मिनट पर सेन्ट्रल नैनी जेल पहुंच गयी थी। करीब आधा घंटा रूकने के बाद आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन ले गई जहां उनसे अलग-अलग पूछताछ कर रही है। तीनों आरोपियों को चार अक्टूबर की शाम पांच बजे तक मेडिकल जांच के बाद पुन: जेल के न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा।