नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने ग्यारहवीं की ऑफलाइन परीक्षा कराने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की दलीलों से संतुष्ट हैं।दरअसल राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करके ऑफलाइन परीक्षा के सले का कारण बताया था, जिस पर न्यायालय ने संतोष व्यक्त किया था।न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि उसे इस बात को लेकर भरोसा हो गया है कि अधिकारी परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यक सावधानी बरतेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी।गौरतलब है कि तीन सितम्बर को न्यायमूर्ति खानविलकर की खंडपीठ ने ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी। परीक्षा छह सितम्बर से आयोजित होनी थी।
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