फतेहपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 11 सितम्बर को सजने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देने को जागरूकता वैन निकल पडी। लोक अदालत वैन के जरिए विधिक जानकारी देने वाले पंम्पलेट बाटें गए। दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार प्रसार का संदेश लेकर निकली लोक अदालत न्यायाधीश अशोेक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह मोबाइल वैन दीवानी परिसर से होते हुए सदर तहसील, कलेक्ट्रेट, पुरानी तहसील, बाकरगंज होते हुए बस स्टाप, एवं वर्मा चैराहा, शादीपुर चैराहा, रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, तथा पारिवारिक न्यायालय से सम्बंधित समस्त वैवाहिक वादों को (सुलह समझौता के माध्यम से निपटारा)श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अश्मनीय वादों को छोड़कर), वेतन, भत्तो एवं सेवा निवृत्ति लाभो से संबंधित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद(किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वालंटियर्स के मध्य पैम्पलेटस बांटे गए । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (पूर्ण कालिक) अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सितम्बर दूसरे शनिवार को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
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