प्रयागराज।आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए १० फीसदी पद आरक्षित न किए जाने पर हाईकोर्ट ने बाल विकास व पुष्टाहार विभाग को नोटिस भेजते हुए १५ दिन के अंदर जवाबी हलफनामा तलब किया है। विभाग लगभग ५० हजार भतिNयों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है लेकिन उसमें ईडब्लूएस श्रेणी के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं। बीते दिनों समाचार पत्रों में खबरों के प्रकाशित होने के बाद अब जिलों के अधिकारियों ने निदेशालय में पत्र भेज कर परामर्श मांगा है। अधिकारियों ने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण न देने का मामला जोर पकड़ रहा है। लिहाजा लिखित रूप से विभाग स्पष्ट करे कि आरक्षण के मामले में क्या किया जाना है।इस बीच कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नया शासनादेश जारी करने की मांग की है। वहीं इसकी चयन समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ही गठित करने की मांग की है। इस विज्ञापन में ऊध्र्वाधर आरक्षण सिर्फ एससी/एसटी/ओबीसी को दिया गया है जबकि १०३वे संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यथिNयों को १० प्रतिशत आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है।
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