सिंगापुर। सिंगापुर ने शनिवार को नयी कोविड-19 सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले प्रवासियों का स्थायी निवास परमिट और दीर्घकालिक पास रद्द करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, जो स्थानीय निवास (पीआर) और दीर्घकालिक पास धारक नये नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उनका परमिट या पास रद्द किया जा सकता है। स्ट्रेट टाइम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह चेतावनी ऑस्ट्रेलिया और चीन के जियांग्सू प्रांत में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सीमा पर प्रवेश को कठिन बनाने के सिंगापुर के फैसले के बीच आई है। नयी नियमावली सोमवार को रात 11 बजकर 59 मिनट से लागू होगी।चैनल न्यूज एशिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि गत 21 दिनों में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर आने वाले लोगों को अब सात के बजाय 14 दिनों तक गृह पृथकवास में रहना होगा। ऐसे यात्री 14 दिनों के पृथकवास की अवधि समर्पित सुविधा में व्यतीत कर सकते हैं या अपने आवास में रह सकते हैं, लेकिन आवास में रहने की अनुमति अकेले रहने की सुविधा होने पर या परिवार के अन्य सदस्यों को भी पृथकवास अवधि में रहने का आदेश होने पर दी जाएगी। वहीं, जियांग्सू से आने वाले यात्रियों के लिए पृथकवास की अवधि सात दिन होगी।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post