प्रयागराज।राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, राजस्व संबंधी, बैंक के ऋण संबंधी, विद्युत संबंधी, फौजदारी तथा आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का किया जाएगा निस्तारण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में दिनांक ११ सितम्बर २०२१ को प्रातः १०ः०० बजे से जनपद न्यायालय व सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व संबंधी, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड १९ को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। समस्त वाद कारियो से अनुरोध है कि वे अपने मुकदमों के तस्दीक अपने अधिवक्ता के द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व संपन्न करा लें, जिससे जिससे उनके मुकदमों का निस्तारण किया जा सके। यह जानकारी श्रीमती प्रज्ञा सिंह -द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इलाहाबाद द्वारा प्रदान की गई।
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