मऊ।जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 354 घोसी में उपचुनाव हेतु दिनांक 5 सितंबर 2023 नियत है। गत निर्वाचन की भांति इस निर्वाचन हेतु मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना है। जिसके क्रम में लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 ख के प्रावधानों के तहत अविरल/अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानो में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु मतदान के दिवस को सार्वजनिक करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य न लेने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। अतः 354 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2023 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र अंतर्गत समस्त कारखाने अविरल/अनविरल तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कारखाने तथा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कार्यक्रमों को सार्वजनिक अवकाश दिनांक 5 सितंबर 2023 का वेतन देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
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