जौनपुर। उ0 प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में सेवा सुरक्षा के अभाव से व्यथित होकर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिध मण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहॉं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पारित होने के पश्चात अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यलायो में कार्यरत प्रधानाचार्यो तथा शिक्षको कि सेवा शर्ते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गयी है। उक्त अधिनियम के पारित होने से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 कि धारा 21 एवं 18 निसरित होते ही शिक्षको तथा प्रधानाचार्यो कि सेवा विना पूर्व अनुमोदन के समाप्त हो जायेगी। साथ ही धारा 18 के निष्प्रभावि होने से तर्दथ प्रधानाचार्यो को मिलने वाला वेतन बाधित हो सकता है। उन्होने आगे कहॉं कि हमें उक्त अधिनियम 2023 के कमियों कि तरफ सरकार का ध्यान अकृष्ट करने हेतु लोकतान्त्रिक ढग से जोरदार अन्दोलन करना ही होगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यरत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहॉं कि हमें सजग रहना होगा अन्यथा कि स्थिति में हम सेवा सुरक्षा के प्रविधान से बंचित हो जायेंगे । प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ0 जग बहादुर सिंह ने कहाँ कि हमे प्रधानाचार्यो एवं शिक्षको के सेवा सुरक्षा हेतु आर-पार का संघर्ष करना ही होगा। , डॉ0 सत्य प्रकाश सिंह, तेरश यादव, डॉ0 आर0 डी0 सिंह, डॉ0 संतोष कुमार सिंह, डॉ0 अतुल सिंह, सैयद हसन सहिद, डॉ0 गजाधर राय, ऋषि श्रीवास्तव उपस्थित रहे।
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