कौशांबी।6 को थाना पुरामुफ्ती पर वादिनी द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 376/14 धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसके 04 अभियुक्तों 1. असहद 2. उवैद 3. मोहम्मद पुत्रगण अजीजुद्दीन 4. यामीन पुत्र स्व0 कल्लन नि0गण हटवा थाना पुरामुफ्ती जनपद कौशाम्बी ( वर्तमान जनपद प्रयागराज ) को दिनांक 04.08.2023 को न्यायालय एडीजे-01 जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास तथा अभियुक्त असहद व उवैद को 17-17 हजार रूपये एवं अभियुक्त मोहम्मद व यामीन को 15-15 हजार रूपयें के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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