वाराणसी। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह जुलाई हेतु आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 11 से 22 जुलाई के मध्य कराया जायेगा।उन्होंने जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक (49495) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों (554229) को बताया है कि वितरण दिवस के अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह जुलाई में गेहूँ व चावल निःशुल्क का 22 जुलाई तक वितरण जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि 22 जुलाई को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यात्र प्राप्त कर सकते है।
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