लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोविड-19 महामारी के चलते एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल के ट्रांसफर को लेकर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को डीजीपी के सामने दो हफ्ते के अंदर अपना प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया है और छह हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया है। एक याचिकाकर्ता पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया है।दरअसल, जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह और कांस्टेबल अनूप कुमार और अन्य की ओर से दाख़िल अलग-अलग रिट याचिकाओं पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की थी। जिसके बाद ये आदेश दिया। सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील एचजीएस परिहार ने बहस करते हुए कहा कि लखनऊ में अब भी लॉकडाउन चल रहा है और याची के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में ट्रांसफर उस परिवार की मुसीबतें बढ़ा देगा। याची की पारिवारिक परिस्थितियों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने डीजीपी को ट्रांसफर ऑर्डर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया।वहीं कांस्टेबल अनूप कुमार और अन्य से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल ने भी कोरोना के चलते सिपाही और उनके परिवारों की दिक्कतों का ज़िक्र किया। जिस पर कोर्ट ने डीजीपी को उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर भी पुनर्विचार का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती देने के मामले बढ़ सकते हैं।
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