नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्म पर तंबाकू हानिकारक होने की चेतावनी देने की अधिसूचना जारी कर दी है और कहा है कि प्रसारणकर्ता द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यहां जारी एक अधिसूचना में कहा कि तंबाकू रोधी चेतावनी के नये नियम जारी कर दिये गये हैं। इनके अनुसार ओटीटी प्लेटफार्म पर तंबाकू हानिकारक होने की चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि प्रसारणकर्ता या प्रकाशक तंबाकू पदार्थों के संबंध में नियम का पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करेंगे।अधिसूचना में कहा गया है कि कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में कम से कम 30 सेंकंड की ‘तंबाकू हानिकारक है’ की चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। इसमें 20 सेंकंड का दृश्य अनिवार्य होगा। इसके अलावा काले अक्षरों में ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ और ‘तंबाकू जानलेवा है’ लिखना होगा।
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