सिद्धार्थनगर।जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या ने तीन लोगों पर दहेज हत्या का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनाई है। आरोपियों पर जज ने तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।कपिलवस्तु कोतवाली में रामआशीष यादव पुत्र रामविलास, रामनिवास पुत्र स्व. शम्भू यादव व किसलावती पत्नी रामनिवास निवासी मदरहना के खिलाफ 2018 में बहु की दहेज हत्या के आरोप में धारा 498अ, 304इ व 3/4 डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद आरोप सही पाए जाने पर न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने आरोपियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्मान भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता ने की।