दहेज हत्या के आरोपित को 10 वर्ष की सजा 

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित को 10 वर्ष की कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।पथरा बाजार थाना क्षेत्र के सेमरहनी गांव निवासी रमेश पुत्र राम अजोर पर थाने में धारा 498ए, 304 बी व डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर के कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने मामले में आरोपित को 10 वर्ष की कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।