थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग की जहर खाने से हुयी मृत्यु की घटना का किया गया सफल अनावरण

कौशांबी।थाना पश्चिम शरीरा पर 17 मई को मु0अ0सं0 112/23 धारा 354क/302/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अनुज द्विवेदी पुत्र अवधेश द्विवेदी निवासी गलेहरा थाना धाता जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी अनुज द्विवेदी मृतका अंजू ( परिवर्तित नाम ) से प्रेम करता था तथा मृतका भी उससे प्रेम करती थी इसी बीच आरोपी अमरदीप तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी गोराजू थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी भी मृतका को पसंद करने लगा और मृतका की मां के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गया जिसपर मृतका की मां द्वारा यह कहकर इनकार कर दिया गया कि हमारी पुत्री अभी पढ़ाई करती है और अभी छोटी है उसकी शादी की उम्र नहीं है फिर भी अमरदीप मृतका से फोन से व फेसबुक से बात करता रहा, मिलता रहा तथा शादी के लिये जिद करता रहा । आरोपी अनुज द्विवेदी भी मृतका से मिलता व बात करता रहा । दिनांक 17.05.2023 को सुबह करीब 08.30 बजे आरोपीगणों द्वारा मृतका से मिलकर यह पूछा गया कि तुम किसे प्रेम करती हो इस बात पर मृतका द्वारा अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया । इस विवाद के बाद मृतका द्वारा आरोपीगणों के पहुचने से पहले पानी की बोतल में जहर ( सल्फास ) मिलाकर पी लिया गया  जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । आरोपी अनुज द्विवेदी मृतका के चचेरे मामा का लड़का है । दोनो अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है । मुकदमें को धारा 306 भादवि में तरमीम कर अग्रिम विवेचना प्रचलित है । थाना प0 शरीरा पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।