आर्म्स एक्ट के आरोपी को दो साल की सजा

सिद्धार्थनगर। अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम बांसी दीपेंद्र कुमार सिंह ने आर्म्स एक्ट के दोषी को शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जंगीर गिरी पुत्र बेचन गिरी निवासी पेड़ारी थाना त्रिलोकपुर के खिलाफ थाना में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज था। सुनवाई के दौरान मामला सही पाए जाने पर अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम उसे दो साल की सजा सुनाई। आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।शासन की ओर से पैरवी यहायक अभियोजन अधिकारी श्रीकृष्ण चन्द वर्मा ने की।