मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 24 फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष इंडसइंड बैंक द्वारा दायर एक याचिका पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी। जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि उसने इंडसइंड बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसका मकसद दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों और दावों को निपटाना है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी)ने 24 फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष इंडसइंड बैंक द्वारा दायर एक याचिका पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के खिलाफ शुरू की गई दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी। एक नियामकीय सूचना में जेडईईएल ने कहा कि कंपनी और इंडसइंड बैंक ने एक समझौता किया है जिसके द्वारा कंपनी और इंडसइंड बैंक के बीच सभी विवादों और दावों का निपटारा कर लिया गया है। पिछले साल फरवरी में इंडसइंड बैंक ने ज़ीईईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि इस मीडिया और मनोरंजन फर्म ने 83.08 करोड़ रुपए की चूक की थी। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया था और संजीव कुमार जालान को इस मामले में अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया था। बाद में, जेडईईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक पुनीत गोयनका ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी का रुख किया था। एनसीएलएटी ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला एस्सेल ग्रुप की मल्टीसिस्टम ऑपरेटर इकाई सिटी नेटवर्क्स द्वारा भुगतान में चूक से संबंधित है। जेडईईएल सिटी नेटवर्क्स द्वारा लिए गए ऋणों का गारंटर था।
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