नयी दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गयी है।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में आज कहा कि पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों के पैन को एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जायेगा जिससे संबंधित व्यक्ति को रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा। जब तक पैन निष्क्रिय रहेगा उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। टीसीएस और टीडीएस कर दर में कानून में किये प्रावधान के अनुसार बढोतरी कर दी जायेगी।सीबीडीटी ने कहा कि इसके बाद पैन और आधार को जोड़ने पर एक महीने के बाद पैन सक्रिय हो सकेगा और इसके लिए एक हजार रुपये का शुल्क भी चुकाना होगा।
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