देवरिया।आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया जे0पी0 यादव के निर्देशन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबे की देख-रेख में जिला कारागार देवरिया में विधिक साक्षरता/सहायता शिविर का आयोजन किया गया।इस अवसर पर जिला कारागार, अधीक्षक देवरिया भोला मिश्र द्वारा उपस्थित महिला बंदियों को महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र एवं विभिन्न संस्थाओं तथा पुलिस प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपायों तथा महिला बंदियों के अधिकारों के बारें में जानकारियां देते बताया गया कि महिलाओं के सुविधा के निःशुल्क टोल फ्रि नं0 1090 है जिस पर पीड़ित महिला सूचना देकर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती है। जनपद में महिलाओं के समाधान हेतु महिला कल्याण विभाग से संचालित वन स्टाप सेंटर स्थापित है। जहां से महिलाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता राजू द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित कानून देहज प्रतिषेध अनिधिनियम, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के उन प्रावधानों के बारें जानकारियां दी गयी जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के हित संरक्षण है एवं वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित कानूनों के बारें जानाकरियां देते हुए बताया गया कि यदि किसी महिला को विधिक सहायता की आवश्यकता है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया में प्रार्थना देकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अन्य वक्ताओं द्वारा भी अपने महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों के बारें में जानकारियां दी गयी। उक्त कार्यक्रम में जेल अधीक्षक भोला मिश्र, उपकारापाल राजकुमार, वंदना, शारदा देवी, अधिवक्ता राजू, अमरेन्द्र त्रिपाठी, महिला अधिवक्ता प्रियंका सिंह, महिला जेल वार्डर विजय लक्ष्मी, कुमारी रूबीना, मंजू, व चन्द्रदेव चौधरी, सपन कुमार, नीरज मिश्र इत्यादि उपस्थित रहें।
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