कौशाम्बी।मामूली बात पर प्राणघातक हमला करने के बाद इलाज के दौरान मौत होने के मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे प्रथम ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को छह छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और तीनों आरोपियों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माना न अदा करने पर दो 2 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के पहाड़िया अशरफ पुर गांव का है।जानकारी के मुताबिक कौशांबी थाना क्षेत्र के पहाड़िया अशरफ पुर गांव की भगवंती देवी के पति ने गांव के राजेंद्र पुत्र अनिल कुमार वा राजू पुत्र रामदीन और मोहन पुत्र रामदीन को पेड़ से आम तोड़ने से मना किया था जिस पर राजेंद्र राजू और मोहन ने भगवंती के पति पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया था इलाज के दौरान भगवंती के पति की मौत हो गई थी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 15 मार्च 2013 को मुकदमा अपराध संख्या 53 साल 13 दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा था मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजे प्रथम ने दोनों सगे भाइयों समेत तीनों आरोपियों को छह छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है आरोपियों पर दस दस हजार रुपए का अदालत ने जुर्माना लगाया है जुर्माना न अदा करने पर दो दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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