कौशांबी।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रा शर्मा ने सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपित को दुराचार के मामले में दोषी पाने पर २० वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपित पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी वसूली होने पर सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाई जाएगी।विशेष अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव में २५ सितंबर २०१८ की शाम वादिनी अपनी नाबालिग बेटी के साथ खेत से घास लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में ट्रैक्टर आ गया तो उनका साथ छूट गया। वादिनी जब घर पहुंची तो उसकी बेटी नहीं मिली। बाद में वादिनी की नाबालिग बेटी रोते हुए घर आई, और बताया कि गांव के ही सुनील यादव ने उसे बाजरे के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। वादिनी की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ रेप का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले को साबित करने के लिए वादिनी व पीड़िता समेत घटना के ८ गवाह बुलवा करके गवाही कराई। बहस करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपित के खिलाफ रेप का मामला संदेह से परे साबित है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने आरोपित को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने की गुहार लगाई है। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपित को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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