गृह भेदन करने वाले अभियुक्तों को पांच वर्ष कारावास की सजा

कौशाम्बी | शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से थाना करारी पर पंजीकृत मुकदमा के तीन अभियुक्तों सन्तोष उर्फ नाटे पासी पुत्र सम्भू पासी निवासी ओसा थाना मझनपुर राम आसरे पासी उर्फ मासर पुत्र नत्थू पासी व कमला प्रसाद पासी पुत्र नत्थू पासी निवासीगण सल्लहा थाना करारी को न्यायालय एडीजे-06 द्वारा  प्रत्येक अभियुक्त को पाँच पांच वर्ष कारावास तथा पांच पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई |