मानव तस्करी रोकने हेतु पुलिस विभाग को दी गयी जिम्मेदारियॉ -न्यायाधीश शिवेन्द्र

देवरिया।आज  किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अन्तर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई व ए.एच.टी.यू0 की मासिक बैठक रिजर्व पुलिस लाईन के मनोरंजन कक्ष में आहूत की गयी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र रहें। प्रत्येक माह में होने वाले जनपद में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अन्तर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई व ए.एच.टी.यू0 की मासिक बैठक में न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा कहा गया कि बालकों के हितों के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण अपनाते हुये समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार तथा समाज से पुनः मिलाने के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया जायें। उन्होंने कहा कि आज मानव तस्करी एक व्यापार का भयावह रूप लेते जा रहा हैं, बच्चों को अपहरण कर उससे भीख मॅगवाया जा रहा हैं तथा होटलों में कार्य करवाया जा रहा हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं ऐसे घिनौने कार्यो के रोकथाम हेतु पुलिस विभाग को सख्ती से निपटने की जिम्मेदारियॉ दी गयी। उन्होंने बताया कि ऐसे घिनौने कार्य समाज को अपराध की ओर ले जाने का कार्य करता हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बालक जो लावारिस या अनाथ हैं उनकी सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये तथा उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाए तथा भीख मॉगने की प्रवृत्ति को रोकने पर बल दिया जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा भीड़-भाड़ वाले जगहों पर सहायता केन्द्र स्थापित किये जाये जिससे इस तरह के बच्चों की सहायता की जा सकें। बाल-विवाह जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिले स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजनमानस को जागरूक किया जायें। बच्चों के सुरक्षा, शिक्षा एवं सहायता पर विशेष ध्यान देते हेतु निर्देशित किया गया। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से बीमार या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं अथवा असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं या जिसके माता-पिता या संरक्षक नहीं हैं ऐसे बालकों को उनकी देखभाल करने का पूरी व्यवस्था की जायें। न्यायाधीश द्वारा बालकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु समाज को एक साथ आगे आने का आह्वान किया।