कौशाम्बी | उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला जज अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय में 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केवल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्ध्ति प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउण्स के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्यकर से सम्बन्धित प्रकरण, पारिवारिक वाद, राजस्व/चकबन्दी/श्रमवाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वादों का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यातायात सम्बन्धी चालानों को बेवसाइट के द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण कर सकतें हैं।
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