सकलडीहा(चन्दौली)। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश ने रामबहादुर भारती के अपील संख्या एस-05-254/ए/2021पर एक्शन लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली को सूचना अधिकार अधिनियम का अवमानना करने का दोषी मानते हुए 25 हजार का अर्थदण्ड निर्धारित करते हुए उनके वेतन से वसूली करने का आदेश जारी किया है। वहीं इस आशय की सूचनाप्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली एवं जिलाधिकारी, चन्दौली को अनुपालनार्थ नियमानुसार प्रेषित कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कम्प मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार सकलडीहा के सिरोहुपुर गांव निवासी रामबहादुर भारती एडवोकेट ने विगत वर्ष 2020 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचनाएं प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र जनसूचनाधिकारी, कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली को दिया गया था। इस बावत अपीलकर्ता रामबहादुर भारती एडवोकेट का कहना है कि एक मामले में सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांगा गया था। लेकिन नियमानुसार न देने पर राज्य जन सूचना आयुक्त के यहां अपील किया था। कई बार आयोग के बुलाने पर भी सूचना न दिए जाने पर आयोग ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) व 20(2) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए 25 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली के वेतन से अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली नियमानुसार कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्दौली एव जिलाधिकारी, चन्दौली को अनुपालनार्थ नियमानुसार प्रेषित कर दिया है।
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