गेहूँ की कटाई के दृष्टिगत कोई भी कृषि यंत्र को प्रतिबंधित न किए जाने का दिया गया है निर्देश

देवरिया । जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि वर्तमान में गेहूँ की  कटाई एवं मड़ाई के कार्यों  में कम्बाइन हारवेस्टर, रीपर, रीपर कम्बाईन्डर, स्ट्रा रीपर एवं चैफ कटर इत्यादि कृषि यंत्र इस्तेमाल शासन द्वारा प्रतिबन्धित न किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे कृषकों को कटाई एवं मड़ाई के कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कटाई और मड़ाई के दौरान इन उपकरणों का प्रयोग करने पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न किया जाए। यदि कोई कर्मचारी इस संबंध में प्रतिकूल कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूसे का चारे के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। भूसे को निराश्रित गोशालाओं में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन के उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।।