जौनपुर । नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र आदेश के अनुपालन में मोहल्ला नखास में नजूल भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित व्यावसायिक भवन के स्वामी विजय कुमार बरनवाल व प्रमोद कुमार बरनवाल पुत्र सुखराम बरनवाल निवासी नासही जफराबाद, को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र के साथ ध्वस्त कर दिया गया। प्रकरण में न्यायालय के आदेश के विरूद्ध भवन स्वामी विजय कुमार बरनवाल आदि द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। जिसके कारण उच्च न्यायालय याचिका में पारित आदेश के आलोक में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अपील के विचारण तक रोकी गयी थी। जिलाधिकारी के आदेश द्वारा अपील निरस्त करते हुए आदेश का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।
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