देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2022 को होली का अवकाश घोषित है। जनपद में 18 मार्च के साथ-साथ 19 मार्च को भी होली का त्योहार मनाया जाएगा। शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के अधीन दिनांक 18 मार्च के साथ-साथ 19 मार्च (शनिवार) को भी होली का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post